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गुरुग्राम में स्वच्छता और पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती

गुरुग्राम में स्वच्छता और पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती

सीएंडडी वेस्ट, प्रतिबंधित प्लास्टिक, कचरा डंपिंग और धूल प्रदूषण पर विशेष कार्रवाई

गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम द्वारा शहर में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने, सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने पर 13179 चालान किए गए हैं। इन चालानों में 2,61,24,500 रुपये जुर्माना लगाया गया है। एक जनवरी 2026 से अब तक यह कार्रवाई की गई है।


प्रतिबंधित प्लास्टिक उपयोग के मामलों में सबसे अधिक 8231 चालान किए गए, जिन पर 59.82 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। सीएंडडी वेस्ट के मामलों में 412 चालान करते हुए 91.85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह कार्रवाई निर्माण एवं विध्वंस सामग्री को निर्धारित व्यवस्था के विपरीत सडक़ किनारे, खाली प्लॉट या सार्वजनिक स्थानों पर डालने वालों के खिलाफ की गई है। इसके अलावा कचरा फैलाने/डंप करने तथा स्टॉर्म ड्रेन में अवैध कनेक्शन से संबंधित मामलों में 384 चालान किए गए, जिन पर 36.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। धूल नियंत्रण नियमों के उल्लंघन के मामलों में भी नगर निगम ने कार्रवाई की है। इसके तहत 99 चालान कर 24.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। बिना ढकी निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों के खिलाफ 208 चालान किए गए, जिन पर 10.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं निर्माण कार्य रोकने के निर्देशों का पालन नहीं करने के मामलों में 11 चालान कर 1.90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।  


शहर में कचरा जलाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए 64 चालान किए गए और 3.20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। खुले में शौच के मामलों में 574 चालान कर 2.87 लाख रुपये, खुले में पेशाब करने के मामलों में 77 चालान कर 38,500 रुपये तथा सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ेदान उपलब्ध न होने से संबंधित मामलों में 2951 चालान कर 14.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा बल्क वेस्ट जनरेटर से संबंधित मामलों में चार चालान, सेप्टेज से संबंधित मामलों में 22 चालान, पशु गोबर के मामलों में 33 चालान, पानी की बर्बादी पर 90 चालान, बल्क स्तर पर कचरा फैलाने के मामलों में 18 चालान तथा अवैध विज्ञापन चिपकाने के एक मामले में एक चालान किया गया है।
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