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यूपी में बाइक के पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट अनिवार्य, नहीं लगाया तो कटेगा चालान

हेलमेट नहीं लगाया तो कटेगा ई-चालान

यूपी में बाइक के पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट अनिवार्य, नहीं लगाया तो कटेगा चालान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करने के लिए यातायात नियमों को और सख्त किया जा रहा है। अब दोपहिया वाहन पर चालक के साथ पीछे बैठने वाले सहयात्री के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। हेलमेट नहीं लगाने पर चालान की कार्रवाई की जाएगी।

नई व्यवस्था के तहत बाइक या स्कूटी पर चालक के साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनना होगा। अब तक आम तौर पर हेलमेट नहीं लगाने पर कार्रवाई मुख्य रूप से वाहन चालक के खिलाफ की जाती थी, लेकिन नई चालान व्यवस्था में सहयात्री के हेलमेट को भी शामिल किया जा रहा है।

हेलमेट नहीं लगाया तो कटेगा ई-चालान

परिवहन विभाग की नई व्यवस्था के तहत पीछे बैठा व्यक्ति अगर हेलमेट नहीं पहनता है तो वाहन का ऑनलाइन चालान किया जा सकेगा। इसके लिए ई-चालान प्रणाली को अपडेट किया जा रहा है। चालान एप, आईटीएमएस कैमरों और फोटो के आधार पर भी कार्रवाई की जा सकेगी।

हेलमेट नियम का उल्लंघन होने पर वाहन स्वामी को निर्धारित जुर्माना भरना होगा। वहीं, हेलमेट नहीं पहनने पर कार्रवाई के साथ वाहन चालक के लाइसेंस के संबंध में भी नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

बाइक-स्कूटी खरीदने पर मिलेंगे दो हेलमेट

नई व्यवस्था के तहत दोपहिया वाहन डीलरों को बाइक या स्कूटी खरीदने वाले ग्राहक को चालक और सहचालक के लिए दो हेलमेट उपलब्ध कराने होंगे। दोनों हेलमेट आईएसआई मार्क वाले होने चाहिए। हालांकि, हेलमेट की कीमत वाहन खरीदने वाले ग्राहक को ही चुकानी होगी।

परिवहन विभाग की ओर से पहले ही डीलरों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि हेलमेट के बिना दोपहिया वाहन की बिक्री न की जाए। अब चालक के साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति की सुरक्षा को भी व्यवस्था में शामिल किया जा रहा है।

ई-चालान प्रणाली में किया जा रहा बदलाव

पीछे बैठने वाले सहयात्री के हेलमेट नहीं पहनने पर चालान की व्यवस्था लागू करने के लिए यातायात विभाग ई-चालान प्रणाली को अपडेट कर रहा है। सिस्टम में आवश्यक विकल्प जोड़े जा रहे हैं, ताकि चालक के साथ सहयात्री के हेलमेट नियम का उल्लंघन होने पर भी चालान किया जा सके।

अधिकारियों के मुताबिक, सड़क हादसों में दोपहिया वाहन सवारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेलमेट नियमों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है। इसी उद्देश्य से चालान व्यवस्था को तकनीकी रूप से अपडेट किया जा रहा है।

21 सितंबर की रात से बंद है ई-चालान व्यवस्था

ई-चालान प्रणाली को अपडेट करने के लिए 21 सितंबर की रात से चालान प्रक्रिया प्रभावित है। बताया गया है कि पुराने सिस्टम का डाटा नए सर्वर पर ट्रांसफर किया जा रहा है। डाटा ट्रांसफर और सिस्टम अपडेट का काम पूरा होने के बाद ई-चालान व्यवस्था दोबारा शुरू की जाएगी।

नई व्यवस्था लागू होने के बाद दोपहिया वाहन पर चालक और पीछे बैठने वाले दोनों लोगों के हेलमेट को लेकर नियमों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर रहेगा। यातायात विभाग कैमरों और अन्य डिजिटल माध्यमों से भी नियमों की निगरानी कर सकेगा।

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