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नीला ड्रम हत्याकांड में मुस्कान और साहिल दोषी करार

नीला ड्रम हत्याकांड में मुस्कान और साहिल दोषी करार

-सौरभ की हत्या के बाद शव को ड्रम में छिपाया था, करीब 126 तारीखों और 22 से अधिक गवाहों की गवाही के बाद आया फैसला

मेरठ। बहुचर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में जिला अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को हत्या का दोषी करार दिया है। अदालत सजा पर फैसला 15 दिन बाद सुनाएगी। मामले में लंबे समय तक चली सुनवाई के दौरान करीब 126 तारीखें पड़ीं और 22 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मामला मार्च 2025 का है। मेरठ के इंद्रानगर निवासी सौरभ लंदन से अपनी बेटी पीहू के जन्मदिन पर घर आया था। अभियोजन के अनुसार तीन मार्च को उसकी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके टुकड़े किए गए और नीले ड्रम में सीमेंट व अन्य सामग्री के बीच छिपाया गया।

सौरभ का शव 18 मार्च को नीले ड्रम से बरामद हुआ था। घटना का खुलासा होने के बाद पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान हत्या और शव छिपाने से जुड़े कई तथ्य सामने आए, जिसके बाद मामला अदालत पहुंचा। शव को नीले ड्रम में छिपाए जाने की जानकारी सामने आने के बाद यह हत्याकांड देश भर में चर्चा का विषय बन गया था। सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर बड़ी संख्या में मीम और पोस्ट प्रसारित हुए थे। मेरठ के जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। लंबी सुनवाई और गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल को दोषी करार दिया। अब दोनों को मिलने वाली सजा पर अदालत 15 दिन बाद फैसला सुनाएगी।

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