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प्रमोटर, रियल एस्टेट एजेंट और रेरा के बीच बेहतर तालमेल होना जरूरी: संजय भूसरेडडी

प्रमोटर, रियल एस्टेट एजेंट और रेरा के बीच बेहतर तालमेल होना जरूरी: संजय भूसरेडडी

  • लखनऊ में 52वें रियल एस्टेट एजेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ


पायनियर समाचार सेवा

लखनऊ / गौतमबुद्ध नगर। यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र में विश्वास और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रमोटर, रियल एस्टेट एजेंट और रेरा के बीच बेहतर तालमेल होना जरूरी है। इन तीनों की प्रभावी भूमिका से घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने और क्षेत्र की विश्वसनीयता बढ़ाने में सहायता मिलती है। 

भूसरेडडी बुधवार को उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के 52वें रियल एस्टेट एजेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबो​धित कर रहे थे। चार दिवसीय इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए 47 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें रेरा से संबंधित कानूनी प्रावधानों, पेशेवर कार्यप्रणाली, आवश्यक कौशल और नैतिक जिम्मेदारियों की जानकारी दी जाएगी। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को प्रशिक्षित कर रियल एस्टेट एजेंट के रूप में पंजीकरण और प्रमाणन के लिए तैयार करना है।

कार्यक्रम का उद्घाटन यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने प्राधिकरण के अधिकारियों की उपस्थिति में दीप प्रज्जवलित कर किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रशिक्षण से प्रतिभागियों को रियल एस्टेट क्षेत्र की कानूनी और व्यावहारिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिलेगी। वहीं, रेरा सचिव श्री महेंद्र वर्मा ने प्रशिक्षण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए प्रतिभागियों से सभी सत्रों में सक्रियता और गंभीरता के साथ भाग लेने की अपील की। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को अपनी शंकाओं के समाधान और विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। रेरा अधिनियम, अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम और संपत्ति अंतरण अधिनियम सहित विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी भी दी जाएगी।

अध्यक्ष ने प्रतिभागियों को वित्तीय लेनदेन में सावधानी बरतने की सलाह देते हुए कहा कि 20,000 रुपये से अधिक का नकद लेनदेन करने से बचना चाहिए, ताकि वे हवाला जैसी अवैध गतिविधियों से जुड़ी संभावित परेशानियों से दूर रहें। उन्होंने कहा कि कानूनी जानकारी और पेशेवर दक्षता से एजेंट अपने अधिकारों एवं जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे और किसी भी प्रमोटर द्वारा जानकारी के अभाव में उनका अनुचित लाभ उठाए जाने की आशंका कम होगी।

पहले दिन कानून, परियोजना विपणन और वित्तीय नियमों पर सत्र
प्रशिक्षण के पहले दिन प्रमुख सलाहकार अबरार अहमद ने रेरा अधिनियम व यूपी रेरा के नियमों और विनियमों पर जानकारी दी। न्याय निर्धारण अधिकारी हरीश त्रिपाठी ने संविदा अधिनियम और संपत्ति अंतरण अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों को समझाया।
सिस्टम एनालिस्ट गणेश मिश्रा ने रियल एस्टेट परियोजनाओं के प्रचार-प्रसार, विपणन और एजेंट पोर्टल की कार्यप्रणाली पर सत्र लिया। वित्त सलाहकार सुधांशु त्रिपाठी ने प्रोजेक्ट अकाउंट रेगुलेशन और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम से संबंधित विषयों पर प्रतिभागियों को जानकारी दी।

परीक्षा में पारदर्शिता के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर प्रतिबंध
प्रशिक्षण के अंतिम दिन प्रतिभागियों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, टैबलेट, स्मार्टवॉच, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा में सफल होने और निर्धारित पंजीकरण शुल्क जमा करने के बाद अभ्यर्थियों को नियमानुसार आधिकारिक पंजीकरण प्रदान किया जाएगा।

अब तक 2071 अभ्यर्थी प्रमाणित
52वें प्रशिक्षण बैच की शुरुआत के साथ यूपी रेरा लखनऊ और ग्रेटर नोएडा में अब तक 51 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर चुका है। इन कार्यक्रमों के लिए 3,500 से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया, जबकि 2,219 से अधिक प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण पूरा किया है। प्राधिकरण के अनुसार, 49वें बैच तक की प्रमाणन परीक्षा के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अब तक कुल 2071 अभ्यर्थी प्रमाणित हो चुके हैं। कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर रेरा सचिव महेंद्र वर्मा, आईएलबी निदेशिका संध्या तिवारी, प्रमुख सलाहकार  अबरार अहमद, वित्त सलाहकार सुधांशु त्रिपाठी, मीडिया सलाहकार डॉ. आकाश यादव,  राम चंद्र यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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