- सुपर सीडर के लिए 42 आवेदनों में से 7 किसान ऑनलाइन ड्रॉ से चयनित, 25 अगस्त तक जमा करने होंगे दस्तावेज
पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीआरएम योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान दिया जाएगा। जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिखा की अध्यक्षता में 20 अगस्त को लघु सचिवालय सभागार में जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का निर्धारित प्रक्रिया के तहत ड्रॉ निकाला गया।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिखा ने बताया कि योजना के तहत 12 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इनमें सुपर सीडर के लिए प्राप्त 42 सफल आवेदनों में से निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 7 किसानों का चयन ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किया गया है।
सहायक कृषि अभियंता इंजी. राकेश कुमार ने बताया कि चयनित किसान अपने आवश्यक दस्तावेज 25 अगस्त 2026 तक सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करवाएं। दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र किसानों को ऑनलाइन परमिट जारी किया जाएगा। किसान परमिट के माध्यम से निर्माता कंपनी और अधिकृत डीलर का चयन कर ओटीपी के जरिए परमिट डाउनलोड कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि परमिट डाउनलोड करने और कृषि यंत्र खरीदने की अंतिम तिथि 10 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। निर्धारित समय में दस्तावेज जमा नहीं कराने अथवा दस्तावेजों में कमी पाए जाने पर किसान अनुदान के लिए पात्र नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि चालू वर्ष में एसएमएएम योजना के तहत रोटावेटर या लेजर लैंड लेवलर खरीद चुके किसान सीआरएम योजना के तहत अनुदान के पात्र नहीं होंगे। वहीं, अनुसूचित जाति वर्ग के वे किसान, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में संबंधित कृषि यंत्र पर अनुदान नहीं लिया है, नियमानुसार पात्र होंगे। शिखा ने किसानों से अपील की कि वे निर्धारित समय सीमा में दस्तावेज जमा कर योजना का लाभ उठाएं।