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हाईकोर्ट के निर्देश पर दोबारा हुई सुनवाई, सह-अभियुक्त के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी।
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गंभीर रूप से घायल व्यक्ति दिल्ली के अस्पताल में कोमा में।
पायनियर समाचार सेवा। हल्द्वानी। भीमताल में रेस्टोरेंट के बाहर हुए जानलेवा हमले के मामले में नैनीताल पुलिस की मजबूत पैरवी के बाद अदालत ने तीन मुख्य आरोपियों का 14 दिन का न्यायिक रिमांड मंजूर किया है। तीनों को गिरफ्तार कर जिला कारागार नैनीताल भेज दिया गया है। वहीं सह-अभियुक्त गौरांग रौतेला के खिलाफ अदालत ने गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। पुलिस के अनुसार छह जुलाई की रात राजारानी विहार, हल्द्वानी निवासी हिमांशु रैक्वाल के भीमताल स्थित रेस्टोरेंट के बाहर राहुल रावत, गौरांग रौतेला, आयुष बोरा, अजय कुल्याल, गौरव कुल्याल समेत करीब 10-12 लोगों ने शराब के नशे में हंगामा किया। विरोध करने पर आरोपियों ने हिमांशु से मारपीट की और लोहे की रॉड/औजार से सिर पर जानलेवा वार किया। 112 पर सूचना दिए जाने के बाद आरोपी फरार हो गए।
आरोप है कि बाद में आरोपी साथियों के साथ वैरायटी रेस्टोरेंट और अस्पताल पहुंचे और हिमांशु के मामा रमेश किरौला व उनके भाई पर भी हमला कर दिया। हमले में रमेश के कंधे में फ्रैक्चर हुआ, जबकि उनके भाई के सिर में गंभीर चोटें आईं। रमेश की हालत बिगड़ने पर उन्हें हल्द्वानी से दिल्ली के मैक्स अस्पताल रेफर किया गया, जहां वह कोमा में उपचाराधीन हैं। मामले में भीमताल थाने में मुकदमा संख्या 30/2026 के तहत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने धारा 109(1) बीएनएस यानी हत्या के प्रयास की धारा भी बढ़ाई। प्रारंभ में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ACJM नैनीताल से धारा 110 पर रिमांड न मिलने पर उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके बाद वादी ने हाईकोर्ट में रिवीजन याचिका दायर की। हाईकोर्ट के निर्देश पर मामले की दोबारा सुनवाई हुई। एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी के मार्गदर्शन, DGC क्राइम सुशील शर्मा की पैरवी और विवेचनाधिकारी राजेश कुमार यादव की विवेचना के आधार पर अदालत ने गौरव कुल्याल उर्फ गुल्ली, राहुल सिंह रावत और अजय कुल्याल का 14 दिन का रिमांड मंजूर किया। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश और विवेचना जारी है।