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सात साल बाद हत्या के मामले में आरोपी को उम्रकैद

फरीदाबाद। पायनियर समाचार सेवा। वर्ष 2019 में थाना भूपानी क्षेत्र के न्यू भूपानी में हुई महिला की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते अपनी रिश्ते…

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सात साल बाद हत्या के मामले में आरोपी को उम्रकैद

फरीदाबाद। पायनियर समाचार सेवा। वर्ष 2019 में थाना भूपानी क्षेत्र के न्यू भूपानी में हुई महिला की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते अपनी रिश्ते की मौसी सुनीता शर्मा की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। वारदात के दौरान उसने मृतका की बेटी श्वेता पर भी चाकू से हमला कर उसकी हत्या का प्रयास किया था।

फरीदाबाद पुलिस ने मामले में वारदात के पांच दिन के भीतर आरोपी बृजकिशोर उर्फ राजू को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने जांच के दौरान वारदात में प्रयुक्त चाकू सहित महत्वपूर्ण भौतिक एवं वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाकर अदालत में पेश किए। मामले में 20 से अधिक गवाहों की गवाही कराई गई।

पुलिस के अनुसार मार्च 2019 में न्यू भूपानी में सुनीता शर्मा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी बेटी श्वेता भी हमले में गंभीर रूप से घायल हुई थी। जांच में सामने आया कि आरोपी के मन में वर्ष 2016 में हुए एक विवाद के बाद पुरानी रंजिश थी, जिसके चलते उसने वारदात को अंजाम दिया।

आरोपी को 2 अप्रैल 2019 को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने 29 जून 2019 को अदालत में चालान पेश कर दिया था।
अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने आरोपी को हत्या के मामले में उम्रकैद, हत्या के प्रयास में 7 वर्ष का कठोर कारावास, घर में घुसने के मामले में 3 वर्ष तथा शस्त्र अधिनियम के तहत 1 वर्ष का कठोर कारावास सुनाया। पुलिस की प्रभावी पैरवी और ठोस साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला आया।