मुंबई। मुंबई के एन.एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में लोअर परेल स्थित द बार स्टॉक एक्सचेंज के खिलाफ बिना सार्वजनिक प्रदर्शन (पब्लिक परफॉर्मेंस) लाइसेंस के कॉपीराइट संगीत बजाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है।
यह एफआईआर संख्या 0312/2026 24 जुलाई को नोवेक्स कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि संदीप गायकवाड़ की शिकायत पर दर्ज की गई। मामला कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 51, 63 और 69 के तहत पंजीकृत किया गया है।
शिकायत के अनुसार, 26 दिसंबर 2025 से अब तक, यानी लगभग आठ महीनों से, बार में प्रतिदिन रात 9 बजे से 11 बजे के बीच बिना आवश्यक लाइसेंस के 21 से अधिक लोकप्रिय बॉलीवुड गीत बजाए जा रहे थे। इनमें ‘काला चश्मा’, ‘बैंग’, ‘घूमर’ और ‘बुर्ज खलीफा’ जैसे चर्चित गीत शामिल हैं।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इन गीतों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए संबंधित कॉपीराइट धारकों सा रे गा मा, टिप्स म्यूजिक, टी-सीरीज, ज़ी म्यूजिक और यशराज फिल्म्स (वाईआरएफ) से अनिवार्य लाइसेंस प्राप्त नहीं किया गया।
एफआईआर में आरिक्या होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ उसके निदेशक मानस मोदी और रिक्की राउत को नामजद किया गया है।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही द बार स्टॉक एक्सचेंज की अन्य शाखाओं में भी कॉपीराइट नियमों के पालन की जांच की जा रही है। वर्तमान में इस श्रृंखला के मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे में कुल 13 आउटलेट संचालित हैं, जिनमें कमला मिल्स (लोअर परेल) की शाखा वह स्थान है जहां यह एफआईआर दर्ज की गई है।
कॉपीराइट विशेषज्ञों का कहना है कि बिना वैध लाइसेंस के सार्वजनिक स्थानों पर कॉपीराइट संगीत का उपयोग करना कानून का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर भारी जुर्माना और कारावास तक का प्रावधान है।










