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शादीशुदा बेटियों को ‘कम्पैशनेट अपॉइंटमेंट’ से बाहर नहीं रखा जा सकता : सुप्रीम कोर्ट
राज्य सरकार की पॉलिसी में ऐसी नियुक्तियां सिर्फ तलाकशुदा या पति द्वारा छोड़ी गई बेटियों के लिए ही हैं। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला…
राज्य सरकार की पॉलिसी में ऐसी नियुक्तियां सिर्फ तलाकशुदा या पति द्वारा छोड़ी गई बेटियों के लिए ही हैं। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला…