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ग्रा.पं.परसिया तिवारी: प्रधान व सचिव से होगी रु दस लाख की रिकवरी

ग्रा.पं.परसिया तिवारी: प्रधान व सचिव से होगी रु दस लाख की रिकवरी

बड़हलगंज, गोरखपुर।जिलाधिकारी गोरखपुर के निर्देश पर जांच टीम द्वारा बड़हलगंज विकास खण्ड की पीजी ग्राम पंचायत परसिया तिवारी के विकास कार्यों की जांच में मिली गड़बड़ी के आधार पर ग्राम प्रधान व तत्कालीन सचिव से रु 10 लाख की रिकवरी की जाएगी। इस हेतु जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है।बताते चलें कि बड़हलगंज विकास खण्ड की ग्राम पंचायत परसिया तिवारी निवासी बृजेश कुमार तिवारी ने जिलाधिकारी गोरखपुर को सशपथ प्रार्थना पत्र दे ग्राम पंचायत परसिया तिवारी में प्रधान द्वारा कराये गये विकास कार्यों में भारी अनियमितता तथा विकास हेतु परफार्मेंस ग्रांट सहित अन्य निधि में बंदरबांट का आरोप लगाया था। बृजेश तिवारी द्वारा लगाए गए आरोपों की जॉच हेतु जिलाधिकारी ने अपने आदेश संख्या 4620 दिनांक 09.10.2024 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, भू-गर्भ जल गोरखपुर को जांच अधिकारी एवं सहायक अभियन्ता, भू-गर्भ जल गोरखपुर को तकनीकी सहयोग हेतु नामित करते हुये जॉच आख्या उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। अधिशासी अभियन्ता, भू-गर्भ जल गोरखपुर द्वारा पत्रांक 1030 दिनांक 11.02.2026 के माध्यम से अपनी संयुक्त जॉच आख्या प्रेषित की गयी जिसपर जिलाधिकारी के कार्यालय पत्रांक 7902 दिनांक 23.02.2026 द्वारा ग्राम पंचायत-परसिया तिवारी की प्रधान शान्ति देवी को कारण बताओ नोटिस निर्गत कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया। शान्ती देवी, ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के सत्यापन हेतु जिलाधिकारी ने आदेश संख्या-1360 दिनांक 27.05.2026 द्वारा जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी गोरखपुर को सत्यापन अधिकारी एवं सत्यापन में तकनीकी सहयोग हेतु सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, गोरखपुर को नामित किया गया। सत्यापन अधिकारी जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी गोरखपुर द्वारा कार्यालय पत्रांक-208 दिनांक 18.07.2026 द्वारा संयुक्त सत्यापन आख्या प्रेषित की गई। सत्यापन आख्या के अनुसार ग्राम पंचायत में कराए गए विभिन्न विकास कार्यों में कुल रू० दस लाख चार हजार नौ सौ सत्रह मात्र की अनियमितता पाई गई।

सत्यापन आख्या के आधार पर जिलाधिकारी गोरखपुर ने अपवंचित कुल धनराशि रु .दस लाख चार हजार नौ सौ सत्रह के लिए दोषी पाए गए सचिव राहुल गुप्ता तथा प्रधान शान्ती देवी से दोनों से आधा आधा यानी रु. पांच लाख दो हजार चार सौ अठ्‌ठावन ग्राम पंचायत के सम्बन्धित खाते में पंद्रह दिनों के भीतर जमा करने का निर्देश जारी किया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि में धन न जमा करने पर धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भाँति आर.सी. जारी करते हुए की जायेगी।

जांच से असंतुष्ट है शिकायत कर्ता, लीपा पोती का लगाया आरोप
बड़हलगंज: शिकायत कर्ता बृजेश तिवारी ने ग्राम पंचायत परसिया तिवारी में हुई विकास कार्यों की जांच से असंतोष व्यक्त किया। बृजेश तिवारी ने बताया कि सही ढंग से जांच की जाय तो रिकवरी की धनराशि करोड़ में आएगी। यहां तो जांच और सत्यापन अधिकारी ने अपने कर्मचारी को बचाने के लिए जम कर लीपा पोती की है। वह तो माननीय उच्च न्यायालय का डर रहा कि इतना भी रिकवरी हेतु संस्तुति दी। यहां तो सारे स्टीमेट ही बदल दिए गए। जांच के समय पुराने स्टीमेट जिसपर तत्कालीन प्रधान मुन्नी देवी का हस्ताक्षर था, प्रस्तुत ही नहीं किया गया। हम एक बार और माननीय उच्च न्यायालय से गुहार लगा न्याय की मांग करेंगे।

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