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गुरुग्राम में बिल्डर्स पर प्रशासन का हथोड़ा, 446 करोड़ बकाया होने पर 71 बिल्डर्स के बैंक खाते किए फ्रीज

गुरुग्राम में बिल्डर्स पर प्रशासन का हथोड़ा, 446 करोड़ बकाया होने पर 71 बिल्डर्स के बैंक खाते किए फ्रीज

  • रेरा की ओर से लगाए गए जुर्माने एवं रिफंड राशि के हैं 446 करोड़ रुपये
  • संपत्तियों की कुर्की और गिरफ्तारी की कार्रवाई भी होगी

गुरुग्राम। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) गुरुग्राम द्वारा निर्धारित जुर्माने एवं रिफंड राशि का भुगतान नहीं करने वाले 71 बिल्डरों एवं प्रमोटरों के बैंक खातों को फ्रीज किया है। इन डिफॉल्टर बिल्डरों के खिलाफ 446 करोड़ रुपये के रिकवरी सर्टिफिकेट लंबित हैं, जिनमें से कई मामलों में चार वर्ष से अधिक समय से राशि की वसूली नहीं हो पाई है। बिल्डर्स व प्रमोटर्स पर जिला प्रशासन गुरुग्राम की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है।

रेरा की ओर से निर्धारित राशि को भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूल किया जा सकता है। इसी प्रावधान के तहत जिला प्रशासन ने सभी 71 डिफॉल्टर बिल्डरों के बैंक खाते तत्काल प्रभाव से फ्रीज करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, जैसा कि हरियाणा में लागू है, के प्रावधानों के तहत उनकी चल एवं अचल संपत्तियों की कुर्की की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। यदि फ्रीज किए गए बैंक खातों अथवा कुर्क की गई संपत्तियों से बकाया राशि की वसूली नहीं हो पाती है, तो भू-राजस्व कानून के तहत उपलब्ध अन्य कठोर कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी, जिसमें डिफॉल्टर की गिरफ्तारी एवं हिरासत की कार्रवाई भी शामिल है। सभी संबंधित बिल्डरों को बकाया राशि तत्काल जमा कराने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।


प्रमुख डिफॉल्टर बिल्डरों में अंसल हाउसिंग/अंसल कंस्ट्रक्शन हाउसिंग पर 91 करोड़ रुपये, रहेजा पर 90 करोड़ रुपये, वाटिका पर 80 करोड़ रुपये, पाश्र्वनाथ पर 74 करोड़ रुपये, रामप्रस्थ पर 57 करोड़ रुपये, आईआरईओ पर 24 करोड़ रुपये तथा आईएलडी मिलेनियम पर 8.59 करोड़ रुपये की बकाया राशि लंबित है। उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा बिल्डर के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करना अपनी जगह है, लेकिन जब तक वसूली की गई राशि वास्तविक लाभार्थी यानी घर खरीदार तक नहीं पहुंचती, तब तक पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य पूरा नहीं होता। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनन घर खरीदारों को मिलने वाली राशि की वसूली प्रभावी ढंग से हो। उन्होंने बताया कि जिले में हरेरा की बकाया राशि की वसूली की प्रक्रिया पूर्व में अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पाई थी।

वर्तमान कार्रवाई लंबित सभी रिकवरी सर्टिफिकेट की व्यापक समीक्षा के बाद शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि वसूली की प्रगति की साप्ताहिक स्तर पर डीसी कार्यालय द्वारा समीक्षा की जाएगी। संबंधित एसडीएम और तहसीलदारों को रिकवरी प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त ने कहा है कि जिन घर खरीदारों के पक्ष में हरेरा द्वारा रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं, वे अपनी रिकवरी की स्थिति जानने के लिए जिला राजस्व अधिकारी (डीआरो) कार्यालय अथवा संबंधित एसडीएम/तहसीलदार कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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