नई दिल्ली। मालवीय नगर के होटल मालिक की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को जेल प्रशासन को आरोपित लवकेश बजाज के स्वास्थ्य स्थिति पर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। अदालत ने उक्त आदेश तब दिया जब आरएमएल अस्पताल ने अदालत को सूचित किया कि 15 सितंबर को सर्जरी के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। लवकेश बजाज के होटल में तीन जून को लगी आग में 23 लोगों की मौत हो गई थी। अदालत ने जेल प्रशासन को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 21 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
लवकेश बजाज की तरफ से कहा गया कि सिर्फ स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है, लेकिन कोई पूरी डिस्चार्ज समरी दाखिल नहीं की गई है। यह भी कहा कि लवकेश बजाज न्यायिक हिरासत में बेहोश हो गए थे और उनके शरीर पर खुले घाव हैं। इसके लिए उनकी देखभाल की जरूरत है। दलीलें सुनने के बाद पीठ ने जेल प्रशासन को उनकी मेडिकल हालत पर रिपोर्ट पेश करने को कहा। मंगलवार को अदालत ने आरएमएल को लवकेश बजाज की मेडिकल हालत पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा था।