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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कारावास

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कारावास
गुरुग्राम। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में गुरुग्राम पुलिस की ठोस पैरवी के चलते अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कठोर कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने गुरुवार को बताया कि यह मामला 18 सितंबर 2022 का है। एक महिला ने थाना सेक्टर-5 में शिकायत दी थी कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया है। शिकायत पर थाना सेक्टर-5 में संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दीपांशु (24 वर्ष) निवासी भीमगढ़ खेड़ी, गुरुग्राम को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से मामले की जांच की, साक्ष्य और गवाहों के बयान एकत्रित कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की। पुलिस द्वारा पेश किए गए पुख्ता सबूतों और प्रभावी पैरवी के आधार पर 30 सितंबर 2026 को अदालत ने आरोपी दीपांशु को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे पॉक्सो एक्ट की धारा-6 के तहत 20 साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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नाबालिग से छेड़छाड़ करने का आरोपी गिरफ्तार, बाइक भी बरामद

गुरुग्राम। स्थानीय पुलिस ने 13 वर्षीय नाबालिग लडक़ी से छेड़छाड़ के मामले में उसके पड़ोसी युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने गुरुवार को बताया कि आरोपी की पहचान 23 वर्षीय युवक के रूप में हुई है। वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद कर ली गई है। पुलिस के अनुसार पीडि़ता की मां ने थाना शहर सोहना में शिकायत दी थी कि 24 सितंबर को उसकी बेटी स्कूल से गांव लौट रही थी। रास्ते में गांव के ही युवक ने उसे बाइक पर बैठने के लिए कहा। बार-बार कहने पर लडक़ी बाइक पर बैठ गई, जिसके बाद आरोपी ने गांव जाते समय उसके साथ अशोभनीय बातचीत और छेड़छाड़ की। शिकायत के आधार पर थाना शहर सोहना में केस दर्ज किया गया। जांच के दौरान थाना शहर सोहना की टीम ने 26 सितंबर को आरोपी को इंद्री मोड़ सोहना से गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी को 27 सितंबर को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
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